सभी VLEs को सलाह दी जाती है कि वे जीएसटी के तहत आगे के पंजीकरण को रोक दें। GST Reg Announcement
Dear VLE,
An important announcement for all.
As per the Notification No. 65/2017 – Central Tax, Issued by the government specifies that all the E-commerce operators having an aggregate Turnover of less than Rs 20 lakhs/10 lakhs (special states) are exempted from obtaining the GST registration.
So, it is advised that VLEs shall stop any further Registration submission under GST. And those who have registered already, will need to cancel their registrations.
We would be informing you about the cancellation process as soon as it is available on GSTN portal. Till then, please keep filing NIL return on or before the due date.
प्रिय वीएलई बंधु,,
सभी के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा।
सरकार द्वारा जारी किया गया, अधिसूचना सं- 65/2017 के अनुसार – सभी ईकॉमर्स ऑपरेटर जिनकी कुल बिक्री 20 लाख से कम और विशेष राज्यों के लिए 10 लाख से कम है, उन्हें GST पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है।
अतः सभी VLEs को सलाह दी जाती है कि वे जीएसटी के तहत आगे के पंजीकरण को रोक दें। और जो लोग पहले ही पंजीकृत हैं उन्हें अपने पंजीकरण को रद्द करने की आवश्यकता है।
जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध होने पर हम आपको रद्द करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित करेंगे। तब तक, कृपया अंतिम तारीख पर या उससे पहले निल रिटर्न दाखिल करें।
*निम्नलिखित अधिसूचना जम्मू और कश्मीर में ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए लागू नहीं है, इसलिए उन्हें किसी भी कैंसलेशन प्रक्रिया के तहत जाने की आवश्यकता नहीं है।
**कम्पोजीशन स्कीम की कोई भी जानकारी नोटिफिकेशन के तेहद आपको दे दी जाएगी।
This CSC-VLE Blog is develop for Providing the genuene and perfect information to the people who started work as CSC-VLE or planning to Start. If you have any problem while working as CSC-VLE in your area just take a Screenshot and post on comment box. irctc e ticket registration,
csc insurance,
apna insurance,
rap insurance,
apna csc help desk